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भाजपा की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रथ यात्रा की मंजूरी को रद्द करने के कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई होगी. भाजपा ने दिसंबर में कलकत्ता हाइकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसकी याचिका पर जल्द सुनवाई हो. सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा की शीघ्र सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था. ज्ञात हो कि बंगाल सरकार की याचिका पर डिवीजन बेंच ने भाजपा की रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए मामले को फिर से सिंगल बेंच में भेज दिया था. इसके पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भाजपा को रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी. भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार के फैसले को तालिबानी फैसला बताते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था.

जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की अदालत ने पार्टी को राज्य में 22, 24 और 26 दिसंबर, 2018 को ‘लोकतंत्र बचाओ रथयात्रा’ निकालने की अनुमति दे दी थी. जस्टिस चक्रवर्ती की अदालत के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने डबल बेंच में अपील की. उसने दलील दी कि भाजपा की रथ यात्रा से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. गृह एवं खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स के आधार पर दी गयी इस दलील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और भाजपा की रथ यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया. इसी फैसले के खिलाफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में रथ यात्रा निकालना चाहती है. यह पार्टी के राज्य के सभी 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास है.

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