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बेनामी संपत्ति वालों पर आयकर विभाग का शिकंजा, बाजार मूल्य पर 25 प्रतिशत तक जुर्माना

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कहा है कि उसने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने मंगलवार को इस बारे में प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग बेनामी सौदे करते हैं, बेनामीदार (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है) तथा लाभार्थी (जो इसके लिए पैसा देते हैं) पर अभियोजन चलाया जा सकता है और उन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य पर 25 प्रतिशत तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि आयकर विभाग पहले ही 6,900 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियां कुर्क कर चुका है।

इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो लोग बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अधिकारियों को गलत सूचना देते हैं, उन्हें पांच साल की सजा तथा बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का दस प्रतिशत तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस बुराई को समाप्त करने में सरकार का सहयोग करें। नए कानून के तहत कार्रवाई आयकर कानून, 1961 के अतिरिक्त होगी।  इसके अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य पर 25 प्रतिशत तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विज्ञापन में कहा गया है कि आयकर विभाग पहले ही 6,900 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियां कुर्क कर चुका है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो लोग बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत अधिकारियों को गलत सूचना देते हैं।

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