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6 हफ्ते की बेल पर जेल से निकले लालू यादव, ये बंदिशें भी होंगी

रांची-लखनऊ: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद अब बुधवार शाम उन्हें रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया जा सकता है।

अंतरिम जमानत मिलने के बाद लालू शाम की उड़ान से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर, अदालत ने जमानत के साथ ही लालू यादव पर कई बंदिशें भी लगाई हैं। इसमें मीडिया से बात न करना, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल न होना भी शामिल है।

इससे पहले बुधवार को हाई कोर्ट से लालू के इलाज के लिए अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालतों तक पहुंच गया और दोनों विशेष अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर कर लीं। लालू के वकील प्रभात कुमार बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ दो मामलों में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने और एक मामले में आरआर प्रसाद की अदालत ने सजा सुनाई थी। लिहाजा इन तीनों ही मामलों में उन्हें जमानतदारों के साथ बेल बॉन्ड भरना पड़ा।

लालू पर अदालतों ने अनेक बंधन लगाए हैं। बंदिशों के अलावा लालू को अपने इलाज का विवरण भी अदालत को देना होगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार लालू को बुधवार से 42 दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटना है। लालू के अधिवक्ता ने बताया कि अदालतों के जमानत पर रिहाई के आदेश बिरसा मुंडा जेल भेज दिए गए हैं और बुधवार शाम को किसी भी समय लालू वहां से रिहा हो जाएंगे।

इस बीच लालू के करीबी आरजेडी विधायक भोला यादव ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष बुधवार शाम की उड़ान से ही पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पूर्व तीन दिनों के परोल पर अपने बड़े तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को रांची लौटे थे और अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं पहुंच सका था।

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