बटला हाउस मुठभेड़: दिल्ली की अदालत ने आरिज खान को सुनाई फांसी की सजा
March 15, 2021
अशाेक यादव, लखनऊ। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है।
अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को 8 मार्च को दोषी ठहराया था।
पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।
इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आरिज खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।