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फ्लाइट में अटेंडेंट से छेड़खानी करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को मिली सजा

सिडनी: सिंगापुर आने वाली उड़ान के चालक दल की सदस्य से छेड़खानी करने के आरोप में ऑस्ट्रेलिया निवासी भारतीय मूल के एक व्यक्ति को तीन सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गई है। परांजपे निरंजन जयंत (34) ने अगस्त में 25 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट से छेड़खानी करने का अपराध कबूल किया है। सिडनी से सिंगापुर के लिए आठ घंटे की उड़ान के दौरान जयंत ने फ्लाइट अटेंडेंट का फोन नंबर मांगने के लिए कई बार संपर्क किया, लेकिन उसने अनदेखी की खबर के अनुसार, स्कूट एयरलाइन्स के विमान में बिजनेस क्लास में सफर कर रहे यात्री ने अटेंडेंट के नितंब पर हाथ फेरा। रिपोर्ट में उप लोक अभियोजक जेम्स च्यू के हवाले से बताया गया है कि अटेंडेंट उससे दूर चली गई और उसने अपनी सीट पर वापस लौटने के दौरान उससे कहा कि वह बहुत खूबसूरत है।

लैंडिंग से तकरीबन एक घंटे पहले जयंत ने महिला से फिर से संपर्क किया और उसके साथ फिर से छेड़खानी की। महिला ने तत्काल अपने सुपरवाइजर को जानकारी दी। उसने बाद में चांगी हवाई अड्डा टर्मिनल दो पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। जयंत का किसी वकील ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। उसने जिला न्यायाधीश लिम त्से हॉव से कहा कि उसने जब यह अपराध किया, तब नशे में था। उसने कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और उसने सजा सुनाए जाने में नरमी बरते जाने की गुहार लगाई। छेड़खानी के हर अपराध के लिए उसे दो साल तक के कारावास और जुर्माना या बेंत से पिटाई की सजा हो सकती थी।

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