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प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार के खिलाफ मानहानि परिवाद खारिज

लखनऊ। सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमें को खारिज कर दिया है. उन्होंने यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्री कुमार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने से मना किये जाने पर किया। अमिताभ ने अपने परिवाद में आरोप लगाया था कि आईजी रूल्स एवं मैन्युअल के पद पर तैनाती संबंधित कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) में समीक्षक अधिकारी के रूप में श्री कुमार ने अनुचित टिप्पणियां की थीं, जो मानहानि की श्रेणी में आता है।

उन्होंने श्री कुमार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी। शासन ने यह कहते हुए अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया था कि श्री कुमार ने पीएआर पर प्रमुख सचिव गृह के रूप में टिप्पणी की थी, न कि व्यक्तिगत क्षमता में. यह कोई सार्वजानिक दस्तावेज नहीं है तथा नियोक्ता एवं कार्मिक के मध्य सीमित है, जिसकी अन्य व्यक्ति तक पहुँच संभव नहीं है। अमिताभ ने अपने परिवाद में आरोप लगाया था कि आईजी रूल्स एवं मैन्युअल के पद पर तैनाती संबंधित कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) में समीक्षक अधिकारी के रूप में श्री कुमार ने अनुचित टिप्पणियां की थीं, जो मानहानि की श्रेणी में आता है. उन्होंने श्री कुमार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी।

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