नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कार्ति चिदंबरम से 10 दिनों के भीतर अपना जोर बाग आवास खाली करने के लिए कहा गया है. बता दें, कार्ति चिदंबरम की इस संपत्ति को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में जब्त किया था. कार्ति और उनकी मां नलिनी चिदंबरम की यह संयुक्त संपत्ति है. बीते साल फरवरी में ईडी ने आईएनएक्स मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.
उनपर आईएनएक्स के अलावा एयरसेल-मैक्सिस का भी केस चल रहा है, जिसमें वे ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं. गौरतलब है कि ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था. कार्ति पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है. इस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. अभी तक ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया है. इस संपत्ति में ब्रिटेन के समरसेट में 8.67 करोड़ का एक कॉटेज, स्पेन के गावा में 14 करोड़ रुपए की जमीन और एक टेनिस क्लब शामिल है.