पेशावरः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सेना की अदालत द्वारा आतंकवाद संबंधी आरोपों में दोषी ठहराए गए 68 आतंकवादियों को रिहा न करने के आदेश दिए हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने इससे पहले इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सेना द्वारा ही प्रशिक्षित इन आतंकियों से सेना के मतभेद के बाद विभिन्न मामलों में सैनिक अदालत ने इन 68 लोगों को सजा सुनाई थी।लेकिन आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसने 18 अक्टूबर को सेना की अदालत के फैसले को पलटते हुए अधिकारियों को इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सेना की ओर से रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सेना की अदालत द्वारा आतंकवाद संबंधी आरोपों में दोषी ठहराए गए 68 आतंकवादियों को रिहा न करने के आदेश दिए हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने इससे पहले इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सेना द्वारा ही प्रशिक्षित इन आतंकियों से सेना के मतभेद के बाद विभिन्न मामलों में सैनिक अदालत ने इन 68 लोगों को सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसने 18 अक्टूबर को सेना की अदालत के फैसले को पलटते हुए अधिकारियों को इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।
पाक सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया पेशावर हाईकोर्ट का आदेश, 68 आतंकियों को लेकर सुनाया फैसला
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