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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानि की सुनवाई टली

पेशावर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई उनके वकील के ना पहुंचने की वजह से तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गयी। खान के खिलाफ उन्हीं की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की पूर्व सांसद फौजिया बीबी ने 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पाकिस्तान के समाचार पत्र के अनुसार अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश वलीउल्लाह हामिद हाशमी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।

वकील हबीब कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि खान के वकील बाबर अवान उच्चतम न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई को लेकर व्यस्ता हैं इसलिए वह न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए पेशावर नहीं आ सके हैं । फौजिया बीबी ने सीनेट चुनाव में उन पर खरीद फरोख्त के ‘आधारहीन’ आरोपों लगाये जाने को लेकर श्री खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और मानहानि के एवज में 50 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने गत जून में मानहानि अध्यादेश 2002 के तहत मुकदमा दायर किया था। मुकदमें में श्री खान को एकमात्र प्रतिवादी बनाया गया है।  सत्र न्यायाधीश वलीउल्लाह हामिद हाशमी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। वकील हबीब कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि खान के वकील बाबर अवान उच्चतम न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई को लेकर व्यस्ता हैं इसलिए वह न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए पेशावर नहीं आ सके हैं ।

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