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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दर्ज कराने के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दर्ज कराने के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान 14 मई को ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट के आदेश के बिना 34 फीसदी उन उम्मीदवारों के नतीजे घोषित नहीं करेगा, जिनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बुरा है. हाईकोर्ट कैसे जनप्रतिनिधि एक्ट में IT एक्ट जोड़ सकता है, लेकिन फेयर चुनाव भी हमारी चिंता है. 34 फीसदी उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं और वो चुने गए ये परेशानी वाली बात है.  सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम, बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस, तीन जुलाई को सुनवाई होगी.

 आपको बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए माकपा द्वारा नामांकित किए गए उन उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार करे जिन्होंने समयसीमा के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से अपने नामांकन भरे हैं. न्यायाधीश बी सोमाड्डर और ए मुखर्जी की एक खंडपीठ ने एसईसी को 23 अप्रैल को तीन बजे तक ईमेल के जरिेये दायर किए गए वैध आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया. अदालत ने माकपा की ओर से दायर एक अपील पर सुनवायी करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह उन उम्मीदवारों से संबंधित है , जिनके नाम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में दिए गए हैं.
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