बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और रेहान को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें नीमका जेल भेज दिया। दोनों को निकिता की हत्या व हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।
अभियोजक पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने बताया कि तौसीफ और रेहान को हत्या, साजिश रचने व विवाह के लिए अपहरण की कोशिश करने का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि तौसीफ को अवैध हथियार रखने का भी दोषी ठहराया गया है। रावत ने कहा कि इन धाराओं के तहत अधिकतम फांसी की सजा का प्रवधान है और वह इसके लिए अपील करेंगे। अदालत ने इस बेहद चर्चित मामले का पांच महीने के अंदर निपटारा किया है।
मामले में अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक एवं अन्य सबूतों के साथ 57 गवाहों को भी पेश किया। गौरतलब है कि गत वर्ष 26 अक्टूबर को बीकाम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर जब परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थी तभी तौसीफ और रेहान ने उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की और असफल होने पर तौसीफ ने तमंचे से गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी।
कोर्ट के फैसले के बाद निकिता की मां विजयावती ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में आगे अपील करेंगी जिससे दोषियों के लिए फांसी मुकर्रर की जा सके।