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देवरिया: पूर्व एसडीएम ने दिया था भू-माफियाओं के पक्ष में फैसला, मुकदमा दर्ज

अशाेक यादव, लखनऊ। जिले के रुद्रपुर तहसील में एसडीएम रहे सूर्यभान गिरी पर फाइलों में हेराफेरी कर भू-माफियाओं के पक्ष में फैसला देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। साल 2018 में मामले की शिकायत इसी तहसील के हौली पचरुखा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता शब्बीर अहमद ने की थी।

जांच में आरोप सही साबित हुआ है। सीएम योगी के निर्देश पर एसडीएम संजीव कुमार ने पूर्व एसडीएम के खिलाफ धारा 218 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। एसडीएम एक साल पहले ही रुद्रपुर तहसील से रिटायर हुए थे।

जानकारी के मुताबिक, सूर्यभान गिरी साल 2018 में रुद्रपुर में एसडीएम थे। इसके पूर्व वह यहां तहसीलदार भी रहे थे। एसडीएम पद पर तैनाती के दौरान उन पर 14 फाइलों में गड़बड़ी कर भूमाफियाओं के पक्ष में एकतरफा फैसला देने का आरोप लगा था। इस पर हौली पचरूखा गांव के शब्बीर अहमद ने इसकी शिकायत शासन में शिकायत की थी।

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंडलायुक्त से जांच कराई गई। जांच में पूर्व एसडीएम पर मुकदमे से संबंधित फाइलों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला देने का आरोप साबित हुआ। इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी गई।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पेंशन से सरकारी धन की क्षति की भरपाई करने का निर्देश दिया। शासन के निर्देश पर रुद्रपुर के एसडीएम संजीव कुमार उपाध्याय की तहरीर पर रिटायर एसडीएम सूर्यभान गिरी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में धारा 218 के तहत केस दर्ज कराया गया है। कोतवाल जितेंद्र कुमार टंडन ने बताया कि रिटायर्ड एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है

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