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दुबई अदालत ने पहली बार महिला को ब्लैकमेल करने का दोषी ठहराया

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात के दुनिया भर में मशहूर शहर दुबई में पहली बार अदालत ने किसी महिला को ब्लैकमेल करने का दोषी करार दिया है। खबर के अनुसार, महिला पर अमीरात के एक शख्स को ब्रेकअप करने के लिए धमकी देने और पैसे मांगने का आरोप था। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में उसे दोषी करार देते हुए ईशनिंदा का भी दोषी माना। एक क्लब में डांसर का काम करनेवाली महिला ने ब्रेकअप के बाद पीड़ित शख्स पर हर महीने 4,500 दिरहम देने के लिए दबाव बनाया था।

कोर्ट ने माना कि महिला ने अपने पूर्व पुरुष मित्र के साथ खींची तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की। महिला ने 35 साल के अपने बॉयफ्रेंड को स्पेन की छुट्टियों की अंतरंग तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी थी। तस्वीरें सार्वजनिक कर उसे परिवार और समाज में बदनाम नहीं करने के बदले पैसों की मांग की थी। महिला ने पीड़ित शख्स को वॉट्सऐप के जरिए भी कई वॉइस मेल भेजे और ब्लैकमेल किया।

कोर्ट ने माना कि इस दौरान महिला ने कुछ अपशब्द भी प्रयोग किए जो धार्मिक आधार पर बहुत गलत थे। पीड़ित शख्स ने बताया कि महिला की धमकियों से परेशान होकर उसने पैसे देने का मन बना लिया था, लेकिन फिर उसने शिकायत करना ही ठीक समझा। पीड़ित पक्ष के वकील ने महिला के आचरण को मानसिक यातना वाला बताया और महिला पर सजा के साथ बहुत बड़ा जुर्माना लगाने की भी मांग की।

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