उन्नाव। दहेज में मोटरसाइकिल व नगदी की मांग पूरी न करने पर ससुरालीजनों ने विवाहिता को इतना पीटा की उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त मुकदमें की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के वकील के तर्को को सही ठहराते हुए आरोपी पति को 10 वर्ष व सास, ससुर को 8 वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई। सजा के साथ तीनों आरोपियों को अर्थदंड के रुप में मृतका के परिवार को हर्जाना देना पड़ेगा। बांगरमऊ कस्बा निवासी अनूप कुमार ने थाने में इस आशय के साथ एक रिपोर्ट 16 अगस्त 2014 को दर्ज कराई थी कि उसने साईपुर सगौड़ा गांव निवासी शिवप्यारे तिवारी के पुत्र रामजी तिवारी के साथ अपनी बहन आरती की शादी 13 जुलाई 2008 को की थी। कुछ दिनों बाद दूसरी बहन की भी शादी शिवप्यारे तिवारी के छोटे पुत्र श्याम तिवारी के साथ कर दी।
दोनों शादियों में दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालीजन आए दिन बहनों को प्रताड़ित करते थे। समय समय पर जब बहने घर आती तो ससुराल में उनके साथ हो रहे दुव्र्यहार की दस्तां सुनाती। दिनांक 14 अगस्त 2014 को बहन आरती की सूचना पर उसके घर पहुंचा तो वह गांव के जगदीश चौरसिया के घर मिली और बताया कि सास ने झाडू मारकर भगा दिया। जब पति रामजी तिवारी आएंगे तब घर आने की बात कही। किसी तरह बहन आरती को उसके घर छोड़ आया 15 अगस्त को बहन के ससुराल में रहने वाले कुछ लोगो ने किसी अनहोनी की सूचना फोन पर दी। दौड़कर घर गया तो देखा दामाद बहन आरती की गर्दन दाबे है। जब तक उसके पास पहुंचता उसकी जान जा चुकी थी,
उसे उठा कर स्वास्थ्य केंद्र लाया जहां डाक्टर ने परीक्षण दौरान आरती को मृत घोषित कर दिया। थाना पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की और पति , सास,ससुर के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। बुधवार को कोर्ट नं 6 में उपरोक्त मुकदमें की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने आरोपी पति रामजी तिवारी, सास मालती व ससुर शिवप्यारे पर सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को सही पाया। हत्यारोपी पति को 10 वष्र की सजा तथा उसका साथ देने में रहे पिता शिवप्यारे तिवारी व सास मालती को 8 वर्ष की सजा के साथ 21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।