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थानाध्यक्ष: कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया

गोण्डा। स्थानीय थाना क्षेत्र की एक ग्राम सभा में दो माह पूर्व रहस्यमय ढंग से युवती की मौत को सीजेएम न्यायालय ने गंभीर मानते हुए स्थानीय पुलिस को मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इस प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी जाएगी। घटना के अनुसार 2 अक्टूबर को एक युवती उम्र 19 वर्ष दोपहर लगभग 1 बजे से गायब हो गई। उसकी मां व गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने सूचना स्थानीय थाने पर दी। बताया जा रहा है कि उस समय पुलिस ने आसपास व रिश्तेदारों में उसे ढूंढने की सलाह दी। फिर अचानक रहस्यमय ढंग से 4 अक्टूबर को पास के एक तालाब में उसकी लाश उतराती हुई मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लेकिन किसी तरह का कोई भी मुकदमा वादी की तरफ से नहीं लिखा गया। मृतका की मां ने गांव के ही अशोक कुमार उम्र 22 वर्ष तथा अनंतराम उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व रेप करके हत्या कर देने का आरोप लगाया था। मृतका की मां ने पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक से भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

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