ब्रेकिंग:

होली पर परिवहन निगम करेगा अधिक से अधिक बसों का संचालन

राहुल यादव, लखनऊ।  21  मार्च   को होली का पर्व मनाया जायेगा। इस पर्व में एवं इसके पूर्व अथवा उसकी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् यात्रियों का आवागमन अत्याधिक बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए आवागमन के अवसर का लाभ लेने के लिए तथा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत् उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक धीरज साहू ने निर्देश दिये कि 17 मार्च  सें 24  मार्च    तक की अवधि में अधिक से अधिक बसें संचालित की जाये। इस अवधि में निगम के बस संचालन में अधिकतम वृद्धि तथा आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुये पूर्वी क्षेत्र के स्थानों के लिये गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन का वर्तमान प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है। दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुये पूर्वी क्षेत्र के लिये अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के लिये संचालन के वर्तमान प्रतिबन्ध को शिथिल किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि दिल्ली हेतु प्रारम्भिक प्वाइंटस से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है तो सभी पूर्वी क्षेत्र दिल्ली के लिये अतिरिक्त सेवायें संचालित कर सकते है।  17 मार्च  सें 24  मार्च   तक लखनऊ व कानपुर हेतु समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक यात्री उपलब्धता के दृष्टिगत अतिरिक्त सेवा संचालित कर सकते है। वापसी ट्रैफिक हेतु जिन क्षेत्रों/स्थानों से यातायात प्रारम्भ होगा और गन्तव्य स्थान हेतु यदि सीधा लोड फैक्टर 65 प्रतिशत से अधिक हो तो सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक उक्त गन्तव्य हेतु अतिरिक्त सेवा संचालित कर सकेंगे। प्रोत्साहन योजना अवधि में शत-प्रतिशत निगम बसों को ऑनरोड किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से प्रत्येक डिपो में अतिरिक्त असेम्बलीज व स्पेयर पार्टस की उपलब्धता बनी रहे। मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक) द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।
उल्लिखित अवधि  17 मार्च  सें 24  मार्च      तक क्षेत्रीय एवं डिपो स्तर पर तैनात अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में दायित्वों के निर्वाहन हेतु प्रत्येक दशा में उपलब्ध रहेंगे। मृत्यु या गम्भीर बीमारी जैसी अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर उक्त अवधि में अधिकारियों, पर्यवेक्षको व  चालकों व  परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों को कोई भी अवकाश व  साप्ताहिक विश्राम व  डीडीआर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में चालकों व  परिचालकों, कार्यशाला व संचालन शाखा के कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों को ड्यूटी रोस्टर तैयार कर नोटिस बोर्डो में प्रदशर््िात कर दिया जाये। इस अवधि में अनुबन्धित बसों का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। वाहन स्वामी अपनी वाहनों में आवश्यक मरम्मत कराकर प्रत्येक दशा में संचालन के लिये उपलब्ध करायेगें। क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो द्वारा उक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 17 मार्च  सें 24  मार्च     तक 8 दिन की अवधि हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन योजना प्रभावी रहेगी। ऐसे चालक व  परिचालक जिसमें संविदा के चालक/परिचालक भी शामिल होगंे जो न्यूनतम 07 दिवसों में उपस्थित होकर दैनिक रूप से निम्नवत् निर्धारित औसत कि0मी0 का संचालन करते हैं तो  रु. 300.00 प्रति दिवस की दर से एक मुश्त रु. 2100.00 का विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा।
क्र0सं0              संचालन                                      न्यूनतम औसतन कि0मी0 प्रतिदिन
1        ग्रामीण (अर्न्तजनपदीय)                                  300
2        उपनगरीय डिपो, लखनऊ क्षेत्र                        250
3       नोएडा/ग्रेटर नोएडा डिपो, नोएडा क्षेत्र              250
यदि कोई चालक एवं परिचालक पूरे 08 दिवस में उपस्थित होकर उक्त मानक से अधिक कि0मी0 अर्जित करता है तो उसे रु. 350.00 प्रतिदिन की दर से एक मुश्त रू0 2800.00 देय होगा।
 संविदा चालको व  परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में उपरोक्त निर्धारित मानक से अधिक कि0मी0 अर्जित करने पर अतिरिक्त कि0मी0 पर 55 पैसे प्रति कि0मी0 अतिरिक्त देय होगा। होली अवधि में 08 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला एवं क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिकों को एक मुश्त रु. 850.00 तथा इस अवधि के 07 दिन डियूटी करने वाले कार्मिकों को एक मुश्त रु. 700.00 प्रोत्साहन के रूप में देय होगा। उपरोक्त श्रेणी से भिन्न कार्मिकों का भी उपयोग पर्व अवधि में सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है। इस निमित्त बस स्टेशनों पर तैनात कार्मिकों/उपाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्व अवधि में समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को निम्नवत् धनराशि की विशेष स्वीकृति प्रदान की जाती है। समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक को रु. 5000/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका वितरण क्षेत्रीय समिति की संस्तुति अनुसार क्षेत्र के कर्मचारियों/उपाधिकारियों में वितरित करेगें। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो को रु. 40/- प्रति निगम एवं अनुबन्धित बस के आधार पर आगणित धनराशि जिसे वे स्वयं आहरित नहीं करेंगे, डिपो के कर्मचारियों/ उपाधिकारियों में वितरण करेंगे।
उपरोक्त चिन्हित बस स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन के मद में तैनात कार्मिकों/पर्यवेक्षकों को धनराशि वितरण के उद्देश्य से रु. 5,000/- (रुपया पांच हजार मात्र) प्रति बस स्टेशन की दर से कुल धनराशि रु. 85,000/- (रुपया पच्चासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त चिन्हित बस स्टेशनों पर तैनात किये गये कार्मिक एवं पर्यवेक्षक, जिनके द्वारा होली के पर्व पर संचालन व्यवस्था बनाये रखने में उत्कृष्ट कार्य किया हो, को क्षेत्रीय समिति चिन्हित कर्मचारियों व  पर्यवेक्षकों को उक्त आवंटित धनराशि का वितरण करेंगे। उक्त के अतिरिक्त यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुये यदि प्रोत्साहन की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो तो प्रोरेटा के आधार पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), निगम मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अवधि अधिकतम 02 (दो दिन) के लिये प्रोरेटा पर विस्तारित की जा सकती है।
Loading...

Check Also

प्रयागराज में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्य महाकुंभ – 2025 प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / प्रयागराज : प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com