नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सासंद बने कार्ति चिदंबरम की दस करोड़ रुपए रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। CJI रंजन गोगोई ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र की ओर कार्ति ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले के दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा। लेकिन मई-जून को विदेश जाने के लिए दस करोड की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा। कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह ब्याज देने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए। कोर्ट ने 7 मई को कार्ति को मई और जून में विदेश यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन शर्त लगाई थी कि 10 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं। अदालत ने कार्ति चिदंबरम को मई में यूके और यूएसए और जून में जर्मनी और स्पेन का दौरा करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने जनवरी में भी 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी। अब कार्ति ने वो रुपये वापस मांगे हैं। कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
जीत हासिल करने के बाद सांसद बने कार्ति चिदंबरम ने मांगे पुराने केस में जमा 10 करोड़ रुपए तो SC ने कहा
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