शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली और उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद छात्रा ने शुक्रवार को बरेली विश्वविद्यालय परिसर में एलएलएम में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले एक अदालत के आदेश पर पुलिस आज सुबह लड़की को एलएलएम में प्रवेश के लिए बरेली ले गयी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर से पुलिस सुरक्षा में लायी गयी छात्रा ने सुबह नौ बजे परीक्षा फार्म, पुस्तकालय आदि समेत दाखिले की प्रक्रिया पूरी की एवं प्रवेश का शुल्क भी जमा कर दिया गया है। वहीं दूसरी और छात्रा के भाई को भी दूसरे कालेज में प्रवेश दिलाने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इस संबंध में एमजेपी यूनिवर्सिटी बरेली से संबद्ध सिल्वर लॉ कालेज के प्राचार्य डॉ रवि भटनागर ने फोन पर बताया कि लड़की के भाई का शुल्क पहले ही जमा हो गया था और शुक्रवार को परीक्षा फार्म भरकर उसका विधिवत कॉलेज में प्रवेश हो गया है। लड़की ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाये थे। यह वीडियो वायरल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय में पीड़िता का प्रवेश एलएलएम में कराने का आदेश दिया था। हालांकि दाखिले से पहले ही विशेष जांच दल ने छात्रा को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल भेज दिया था। लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने गुरूवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम ओमवीर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर अदालत ने आदेश दिया था कि 18 अक्टूबर को छात्रा का बरेली कॉलेज में एलएलएम में प्रवेश कराया जाये। पुलिस अधीक्षक डॉ एस चिनप्पा ने शुकवार को बताया कि सीजीएम के आदेश पर छात्रा पुलिस सुरक्षा में जेल से बरेली ले जाया गया।
जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि सुबह लगभग सात बजे लड़की को बरेली कॉलेज भेज दिया गया है। गौरतलब है कि स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल करके स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमवीर सिंह ने यहां शहर कोतवाली में रंगदारी मांगने का एक मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में एसआईटी ने जांच की और छात्रा के साथ संजय विक्रम और सचिन नाम के युवकों को रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विशेष जांच दल ने स्वामी चिन्मयानंद को आरोपी बनाते हुए धारा 376 सी के तहत उन्हें भी जेल भेज दिया। मामले में चिन्मयानंद समेत पांच आरोपी जेल में बंद हैं। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को रिपोर्ट 22 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ को सौंपनी है।