दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के कथित मामले में पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर समेत अन्य के खिलाफ संपूरक आरोप-पत्र दायर किया है। इस मामले में 50 से अधिक घर खरीदारों ने गौतम गंभीर और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक रीयल एस्टेट परियोजना में फ्लैट बुक कराया था। इसके बाद परियोजना नहीं चल सकी। इस परियोजना को रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से शुरू किया था। कंपनियों ने परियोजना में गौतम गंभीर को ‘ब्रांड एंबेसडर’ बनाया था। घर न मिलने पर पीड़ितों ने दोनों कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2016 में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि परियोजना की निर्माण मंजूरी की अवधि छह जून 2013 को समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डेवलपरों ने जून-जुलाई 2014 तक लोगों से बिल्डर-खरीदार अनुबंध कराए। वे लोगों से 23 जून 2013 के बाद भी अनधिकृत रूप से पैसे बटोरते रहे। पुलिस ने कहा, परियोजना की प्रस्तावित जमीन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बारे में निवेशकों को जान-बूझकर अंधेरे में रखा गया। आरोप-पत्र में गंभीर के अलावा कंपनी के प्रवर्तकों मुकेश खुराना, गौतम मेहरा और बबीता खुराना का भी नाम है।
गौतम गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया संपूरक आरोप-पत्र
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