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गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में लगभग 30,27,250 का घोटाला , जाँच के नाम पर चुप्पी

लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लखनऊ निवासी विद्या सागर ने दिनांक 10.10.2015 को अध्यक्ष प्रबन्ध समिति, प्रमुख सचिव खेल, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को आवेदन-पत्र देकर , जानकारी चाही थी कि उ0प्र0 स्पोटर््स कालेज, लखनऊ में वित्तीय अनियमितताएं एवं छात्रों की निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश के सम्बन्ध में निदेशक खेल द्वारा जांच रिपोर्ट, एवं उसकेे अधार पर कालेज के कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रमाणित छायाप्रतियाॅ उपलब्ध करायी जाये, मगर इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी है। अधिनियम के तहत कोई जानकारी न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की विस्तृत जानकारी चाही है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अध्यक्ष प्रबन्ध समिति, प्रमुख सचिव खेल, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया। सुरभि सिंह जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुई। उनके द्वारा बताया गया है कि वादी की सूचनाओं का सम्बन्ध जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रधानाचार्य गुरू गोविन्द्र सिंह स्पोर्ट कालेज, लखनऊ से सम्बन्धित हैं, हमने वादी के प्रार्थना-पत्र को अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत पत्र अन्तरित कर दिया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।सुरभि सिंह ने डाॅ0 अनिता भटनागर जैन, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित पत्र मा0 आयोग के समक्ष पेश किया, उपलब्ध करायी गयी आख्या में अनिल कुमार बनौधा तत्तकालीन प्रधानाचार्य गुरू गोबिन्द्र सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ , पर लगाये गये, आरोप – जांच अधिकारी की जांच आख्या, उनका अभ्यावेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत मामले में अनिल कुमार बनौधा पर कुल 06 आरोपों में से 04 आरोप पूर्णतया प्रमाणित पाये गये, और 01 आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रतिवर्ष छात्रों के अधिकतम निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को हास्टल की सुविधा एवं किट आदि पर व्यय कर शासकीय धनराशि का दुपयोग किया गया है, जितने छात्रों को फीस जमा कराये बिना स्पोर्टस कालेज में रखा गया, उतने छात्रों की वार्षिक फीस जमा न करने से नुकसान, वर्षवार किट व उनके द्वारा जितनी अवधि तक मेस में भोजन किया गया। गठित समिति के अनुसार कुल रू0 30,27,250.00 (रू0 तीस लाख, सत्ताइस हजार, दो सौ पचास) की धनराशि शासकीय क्षति हेतु आंकलित की गयी है। उपर्युक्त मामले में अनिल कुमार बनौधा तत्तकालीन प्रधानाचार्य से कुल रू0 30,27,250.00 (रू0 तीस लाख, सत्ताइस हजार, दो सौ पचास) का 80 प्रतिशत रू0 24,21,800.00 (चैबीस लाख, इक्कीस हजार, आठ सौ) एवं रविकान्त सक्सेना लेखाकार से कुल धनराशि का 15 प्रतिशत रू0 4,54,087.00 (रू0 चार लाख, चैव्वन हजार, सत्तासी) तथा नदीम टंकक कम लिपिक से कुल धनराशि का 05 प्रतिशत रू0 1,51,362.00 (रू0 एक लाख इक्यावन हजार, तीन सौ बहसठ) गुरू गोबिन्द्र सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ से वसूल की जायेगी।  विजय कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य गुरू गोविन्द्र सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि रविकान्त सक्सेना लेखाकार (सेवानिवृत्त) के लाभों से कुल धनराशि का 15 प्रतिशत रू0 4,54,087.00 (रू0 चार लाख, चैव्वन हजार, सत्तासी) की वसूली की जा चुकी है, तथा नदीम टंकक कम लिपिक से कुल धनराशि का 05 प्रतिशत रू0 1,51,362.00 (रू0 एक लाख इक्यावन हजार, तीन सौ बहसठ) की वसूली की जानी है। उक्त लिपिक के वेतन से रू0 2,500/- प्रतिमाह की दर से 59 किस्तों में तथा 60 वीं किस्त 3,862.50 से किया जायेगा, जिसकी प्रथम किस्त माह दिसम्बर, 2017 देय जनवरी, 2018 के वेतन से की जायेगी, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दो है। प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19 (8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

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