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खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपी व्यापारी पर MP सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उज्जैन जिला प्रशासन ने व्यापारी कीर्ति केलर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मध्यप्रदेश में सिंथेटिक दूध और दुग्ध उत्पाद के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई किए जाने के सिलसिले की शुरुआत उज्जैन से हो गई है. मध्य प्रदेश में मिलावटी घी बनाने वाले के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहराई है.

इससे पहले खाद्य अधिकारियों ने श्रीकृष्ण उद्योग में छापामार कार्रवाई की जिसमें पता चला कि वहां मिलावटी घी बनाकर पैकिंग की जाती है. कलेक्टर (जिलाधिकारी) शशांक मिश्रा ने उज्जैन निवासी कीर्तिवर्धन केलकर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने का आदेश जारी किया है. राज्य में सिंथेटिक दूध और उसके जरिए बनाए जाने वाले उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान सरकार ने मिलावट खोरों के खिलाफ रासुका कार्रवाई करने का फैसला लिया था. उज्जैन में यह पहला मामला है, जहां इस तरह की कार्रवाई हुई है. मध्यप्रदेश में सिंथेटिक दूध और दुग्ध उत्पाद के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई किए जाने के सिलसिले की शुरुआत उज्जैन से हो गई है.

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