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कोविड-19 मरीजों के लिए सभी राज्य तय करें एंबुलेंस सर्विस का उचित शुल्क : सुप्रीम कोर्ट

अशाेक यादव, लखनऊ। भारत में कोरोना वायरस के मामले इन दिनों काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। दरअसल जब से राज्यों की ओर से कोविड टेस्ट की संख्या में इजाफा किया गया है, उसी रफ्तार से सभी राज्यों में इस संक्रमण के मरीज भी सामने आ रहे हैं।

हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में अस्पताल के बिल और एंबुलेंस की ओर से वसूले जाने वाले ज्यादा शुल्क की शिकायत लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित शुल्क तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार ही काम कर रही हैं।

हालांकि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए हर जिले में एंबुलेंस उपलब्ध हों।

इसके अलावा यह सभी एंबुलेंस एक निश्चित किराया ही मरीजों से वसूल करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है।

दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले को लेकर एक हलफनामा दायर किया गया है और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जारी किया गया है।

कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामें में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की गई है और एक एसओपी जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों को घर से अस्पताल ले जाने और अस्पताल से घर लाने ले जाने के लिए एसओपी को भी निर्धारित किया गया है और इसमें सभी राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी करने का उल्लेख है।

साथ ही यह भी कहा गया है कि इस एसओपी का पालन करना सभी राज्यों को अनिवार्य है और इसके तहत जरूरतमंदों को एंबुलेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य है और मदद जरूरतमंद व्यक्तियों को बढाई जानी चाहिए।

हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिशानिर्देश एंबुलेंस के रेट नहीं निर्धारित करते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार कोविड-19 के मरीजों को एंबुलेंस की सेवा देने के लिए उचित रेट तय करे।

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