नई दिल्ली: दिल्ली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच सी गुप्ता सहित पांच लोगों को कोयला खदान आवंटन मामलें में दोषी करार दिया है। गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में स्थित दो कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर आवंटन किया था। स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकाश मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर, कोयला मंत्रालय में पहले रहे संयुक्त सचिव के एस कोरफा और रिटायर्ड निदेशक के सी समरिया को भी दोषी करार किया है। अदालत ने विकाश मेटल्स के मालिक विकाश पटनी के सहयोगी आनंद मलिक को भी दोषी करार किया है। वीएमपीएल को पश्चिम बंगाल स्थित मोरिया और मधुजोड़ (उत्तर व दक्षिण) में स्थित कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर के आवंटन किया था। सीबीआई ने सितंबर 2012 में केस दर्ज किया था। फैसला सुनाने के बाद सभी पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 3 दिसंबर को अदालत सजा का ऐलान करेगी। इन सभी लोगों को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकाश मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर, कोयला मंत्रालय में पहले रहे संयुक्त सचिव के एस कोरफा और रिटायर्ड निदेशक के सी समरिया को भी दोषी करार किया है। अदालत ने विकाश मेटल्स के मालिक विकाश पटनी के सहयोगी आनंद मलिक को भी दोषी करार किया है।
कोयला घोटालाः पूर्व सचिव एचसी गुप्ता भ्रष्टाचार के दोषी, 3 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान
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