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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले- अफगान के हालात बता रहे हैं कि क्यों जरूरी सीएए

नई दिल्ली। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां बसे हिंदुओं एवं सिखों के युद्धग्रस्त देश छोड़ने के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संशोधित नागरिकता कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने रविवार को ट्वीट किया कि हमारे अस्थिर पड़ोसी देश में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए, और सिख एवं हिंदू जिस तरह वहां कष्टप्रद समय से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने पड़ोसी देश से भारतीयों, हिंदुओं और सिखों को विमान के जरिए बाहर निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। संशोधित नागरिकता कानून, 2019 को 10 जनवरी, 2020 को लागू किया गया था, जिसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए थे। अधिकतर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए इस विधेयक का विरोध किया था और इसके ”साम्प्रदायिक” प्रकृति के होने का आरोप लगाया था।

सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को उनके मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। भारत ने 17 अगस्त को घोषणा की थी कि वह उन अफगान नागरिकों को आपातकालीन ई-वीजा जारी करेगा जो अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में आना चाहते हैं।

सभी अफगान नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, ‘ई-आपातकालीन एवं अन्य वीजा’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नयी दिल्ली में उनकी अर्जियों पर कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ”गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की है। भारत में प्रवेश के लिए वीजा अर्जियों पर जल्द फैसला लेने के लिए ‘ई-आपातकालीन एवं अन्य वीजा’ की नयी श्रेणी बनायी गयी है।” अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा।

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