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काले धन पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, 2000 लोगों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति और कालेधन पर रोकथाम के लिए आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे 2000 लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने संपत्ति की खरीद-फरोख्त में 5 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेनदेन किया है। नोटिस में इन सभी से धन का स्रोत बताने को कहा गया है। यह नोटिस उन लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच संपत्ति की खरीद फरोख्त की है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी केवल उन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने में 5 लाख रुपए या इससे उपर नकद लेनदेन किया है।

अधिकारी का कहना है कि इन 2000 मामलों में कार्रवाई पूरी होने के बाद आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी के अनुसार, अगले चरण में उन लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे जिन्होंने संपत्ति खरीदने में 5 लाख से कम नकद लेनदेन किया है। अधिकारी के अनुसार, संपत्ति खरीदने और बेचने वाले दोनों को भेजे जा रहे हैं। कालेधन पर लगाम लगाने के लिए 2015 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ैै में बदलाव किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ब्ठक्ज्) के अनुसार, इस बदलाव के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद-फरोख्त में 20 हजार रुपए से अधिक का लेनदेन अवैध माना जाएगा। नए बदलावों के तहत 1 जून 2015 के बाद संपत्ति खरीद-फरोख्त में 20 हजार रुपए से अधिक का नकद लेनदेन पाए जाने पर सेक्शन 271डी के तहत उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।

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