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कालाबाजारी एवं अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी- खरे

हरदोई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूरिया उर्वरक पर लगने वाली अतिरिक्त कर (ए0सी0टी0एन0) के समाप्त करने के उपरान्त कृषको को घटी दर पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने किसानो से कहा है कि यूरिया उर्वरक की 45 किलोग्राम की बोरी रू0 299.50 पैसे के स्थान रू0-266.50 पैसे की दर से तथा 50 किलोग्राम की बोरी रू0 330.50 पैसे के स्थान पर रू० 295.50 पैसे खुदरा मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी और भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 2019 से प्रभावी किया गया है। श्री खरे ने कहा है कि जनपद में निजी क्षेत्र के थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं एवं सरकारी क्षेत्र के बिक्री केन्द्रा तथा सहकारी समितियों पर पुरानी दरों से यूरिया उर्वरक प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है।

जिनके बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित है, इसलिए इन अंकित मूल्यों के स्थान पर नई घटी दरों पर उर्वरक बिक्री हेतु जनपद के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों को समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर तैनात कर उनकी देखरेख एवं उपस्थित में यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने उप निदेश कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये है कि तत्काल समस्त यूरिया उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर क्षेत्रीय अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती कर किसानों को नई घटी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उर्वरक की कालाबारी व अधिक दरों पर उर्वकर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करें।

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