नई दिल्ली : कार्ति चिदंबरम को कथित रिश्वत मामले के मामले में रिमांड के बाद जब सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक जेल भेज दिया है. वहीं 15 मार्च को कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. इस मामले में कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह कानून के मुताबिक कार्ति को सुरक्षा देें. इतना ही नहीं अदालत ने जेल के डॉक्टर के अनुसार दवाइयों मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में भास्कर रमन ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. वहीं सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके कार्ति और भास्कर रमन को आमने-सामने बैठकर पूछताछ करवाने की मांग की है.
कार्ति पर आरोप है कि उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्र में वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने निजी कंपनियों से कथित तौर पर विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली थी. विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील राणा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 46 वर्षीय कारोबारी से 12 मार्च तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की थी. एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम की हिरासत अवधि छह दिन और बढ़ाने की मांग की थी. सीबीआई 28 फरवरी को कार्ति की गिरफ्तारी के बाद से उनसे पूछताछ कर रही है.