आगरा। कमिश्नर द्वारा आगरा और मथुरा के पर्यावरण को बचाने के लिए जारी किए गए आदेशों ने निगम अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। कमिश्नर अनिल कुमार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नगर आयुक्त आगरा व मथुरा तथा राष्ट्रीय राजर्माग प्राधिकरण (एनएचआई) के परियोजना निदेशक फरीदाबाद व आगरा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आगरा व मथुरा में सफाई व्यवस्था ठीक कराएं। नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा, टायर, चमड़े की कतरने जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। टीटीजेड क्षेत्र स्थिति राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोका जाए। मण्डलायुक्त ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर आयुक्त नगर-निगम मथुरा को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 गोवर्धन पैलेस होटल से धोली प्याऊ मार्ग एवं उसके समीप स्थित चन्द्रपुरी आवासीय कालोनी जो मथुरा- वृन्दावन नगर-निगम के अन्तर्गत पड़ती है, तत्काल साफ कराया जाए।
इसके साथ ही ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद मथुरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा, उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाए। शहर में पालीथिन का प्रयोग न हो। नगर में ड्रेन और सीवेज आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जए। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जए। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गां पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाय। उन्होंने कहा है कि अन्यथा की दशा में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। नगर आयुक्त नगर-निगम आगरा को निर्देशित किया है कि बोदला चौराहा से बिचपुरी मार्ग के किनारे पड़े हुए कूड़े को तत्काल साफ कराया जाए। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाएं। पालीथिन का प्रयोग न हो। सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जए। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाए। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गां पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फरीदाबाद, आगरा को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य के समय धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सीपीसीबी गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय कराएं। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों केनिर्माण और चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में घुलने से रोका जाए। सिक्स लेन हेतु स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए उपाय न करना खेदजनक है।