अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तराखण्ड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले सेना और अद्धर्सैनिक बलों के अफसरों एवं जवानों को क्वारंटाइन मामले में राहत दे दी है। इन्हें जिला प्रशासन क्वारंटाइन नहीं करेगा, बल्कि अब ये अपनी यूनिटों में ही क्वारंटाइन हो सकेंगे।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत अभी तक एक से दूसरे राज्य में पहुंचने के बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है।
फ्लाइट्स से आने वालों के लिए सात दिन तक निजी खर्चे पर होटलों और इस दौरान कोई संदिग्ध लक्षण नहीं मिलने पर दोबारा सात दिन तक घरों में क्वारंटाइन रहने का प्रावधान है। इससे सेना-नेवी, अद्धर्सैनिक बलों के अफसरों, जवानों के सामने दिक्कतें आने लगी थीं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सेना, नेवी और अद्धर्सैनिक बलों के अफसरों एवं जवानों के लिए क्वारंटाइन की नई व्यवस्था बनाने के आदेश कर दिए।
आदेश के तहत अब जिला प्रशासन क्वारंटाइन नहीं करेगा, बल्कि जिस यूनिट के सेना, नेवी और अर्द्धसैनिक बलों के अफसर और जवान होंगे, वे ही अपनी-अपनी यूनिटों में क्वारंटाइन की व्यवस्था कराएंगे।
इनके परिजनों पर भी यह आदेश लागू होगा। मगर, यूनिट प्रमुखों को रोज इसका ब्योरा संबंधित जिलों के डीएम या नोडल अफसर को उपलब्ध कराना होगा।