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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख करीब

नई दिल्ली: आपको याद दिला दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है. यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इससे जुड़ी खास बातों पर आपको समय रहते गौर फरमाना चाहिए ताकि आखिरी वक्त पर कोई गफलत न हो.
11 नवंबर 2016 से लेकर 30  दिसंबर 2016 के बीच यदि आपने अपने किसी भी बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपको इसकी सूचना भी संबंधित विभाग को देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बाबत ट्विटर पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी. इसे हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं- यदि आपने 50 दिनों के इस पीरियड में किसी एक अकाउंट में 2 लाख रुपये जमा करवाए हैं या फिर अलग अलग खातों में लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख रुपये जमा करवाएं हैं तो इसकी सूचना आपको आईटी विभाग को देनी होगी.

यदि आपकी सालाना आय करयोग्य आय के दायरे में आती है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना ही होगा. आयकर विभाग ने एक फेहरिस्त जारी की है जिसमें उन करदाताओं का जिक्र किया है जिन्हें 31 जुलाई 2017 से पहले पहले आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी है. वे व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है या फिर जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है. अब इस सूची में वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी आय 80 साल या इससे अधिक है और वे फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं). जिन्होंने फॉर्म-3, फॉर्म-4, फॉर्म-5, फॉर्म-7 के तहत आईटीआर फाइल करना है या किया है.

बता दें कि आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा- incometaxfiling.gov.in अपने रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको इलेट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) का चयन करना होगा जिससे आपका ई-फाइलिंग वैलिडेट हो जाएगा.  (कुछ इनपुट एनडीटीवी प्रॉफिट वेबसाइट से भी)

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