लखनऊ (डेस्क): इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दिया गया है। जो करदाता अभी तक अपना आइटीआर नहीं भर पाये थे उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बड़ी राहत दी है। माना जा रहा है कि आयकर विभाग ने तारीख को इसलिए बढ़ाया है ताकि करदाताओं को सहुलियत से आइटीआर भरने का मौका मिल सके और सिस्टम पर अंतिम दिन पर पड़ने वाले लोड से बचाया जा सके। गौरतलब है कि बीते वर्ष बी सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया था।
जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 (आंकलन वर्ष 2018-19) के लिए आईटीआर फॉर्म में इस बार कुछ बड़े बदलाव भी किये गये हैं। जैसे कि इस बार आपको नोटबंदी के दौरान किये गये जमा कि जानकारी नहीं देनी होगी साथ ही इस बार आपको अपनी सैलरी के ब्रेकअप का उल्लेख करना होगा।
बिना आधार वालों को मिलेगी ITR फाइल करने की सुविधा
जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिया है कि वो ऐसे लोगों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विशेष सुविधा उपलब्ध करवाए जिनके पास न तो आधार कार्ड है और न ही आधार एनरोल्मेंट नंबर। गौरतलब है कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।
कोर्ट ने दिया वेबसाइट में बदलाव के आदेश
न्यायधीश एस रविंद्र भट्ट और ए के चावला की बेंच ने सीबीडीटी से कहा है कि जैसा कि आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है लिहाजा वेबसाइट पर रिटर्न फाइलिंग करने वाले लोगों के लिए ऑप्ट आउट विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। कोर्ट ने सीबीडीटी को निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर अहम बदलाव भी करे ताकि करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने में सुविधा हो। यह पांचवां मौका है जब केंद्र ने आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन में विस्तार दिया है।