ब्रेकिंग:

आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रम अथवा शिलान्यास आदि प्रतिबंधित

लखनऊ। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आचार संहिता को लेकर आदेश दिए। नामांकन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही आरओ-एआरओ के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति। चुनाव पूर्ण होने तक रैलियों में 10 से ज्यादा वाहनों की अनुमति नहीं। आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रम अथवा शिलान्यास आदि प्रतिबंधित। शासकीय योजनाओं के लिए नव स्वीकृति पर रोक। कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा ऐसा न होने पर अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित। वाहनों-बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। जुलूस,रैली के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य।

प्रत्याशी किसी भी प्रकार की जातिय-साम्प्रदायिक अपील नहीं करेगा। पोलिंग स्टेशनो के 100 मीटर दायरे के अंदर प्रचार प्रतिबंधित। जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो वहां अन्य पार्टी को अनुमति नहीं मिलेगी। बूथो-पोलिंग स्टेशनो के आस पास प्रचार सामग्री पर रोक। निर्वाचन के दौरान शराब वितरण की अनुमति नहीं है। गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं। कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा ऐसा न होने पर अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित।

Loading...

Check Also

रतन श्रीवास्तव को मिला “साज जबलपुरी स्मृति सम्मान”

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : मध्य प्रदेश की अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com