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असलहा सटाकर दुष्कर्म मामले में आरोपी को ठहराया गया दोषी, एफटीसी प्रथम की अदालत सजा के बिंदु पर करेगी सुनवाई

सुल्तानपुर। असलहे के बल पर महिला से दुष्कर्म एवं घर में घुसकर मारपीट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने दोेषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज गुरुवार का दिन तय किया है। मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे सुखलाल पंडित गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सुरेंद्र कुमार व उसकी मां जनक दुलारी के खिलाफ पीड़िता ने 17 मई 2013 की घटना बताते हुए आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक घटना के समय उसके घर के सभी लोग ऊर्द की फसल काटने गये थे। इसी दौरान आरोपी सुरेंद्र व उसकी मां जनक दुलारी उसके घर में घुस आये। जनक दुलारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं आरोपी सुरेंद्र ने असलहा सटाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का झुमका भी छीन लिया। मामले में पीड़िता ने थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक के चक्कर काटे,लेकिन पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की कार्यशैली से निराश पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए आरोपी मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश करने का आदेश दिया। पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर जनक दुलारी को क्लीनचिट दे दी,

जबकि आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष से पूर्व एडीजीसी गोरखनाथ शुक्ल व शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने पांच गवाहों को परीक्षित कराया। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज मनोज कुमार सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को घर में घुसकर मारपीट,धमकी एवं दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि नियत की है।

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