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अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कसेगा शिकंजा, यूपी के बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार

अशाेक यादव, लखनऊ। राज्य सरकार शहरों में अवैध कालोनी बसाकर छोड़ने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने जा रही है। अवैध कालोनियों को वैध न कराने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरणों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में नोटिस दिया जाएगा और दूसरे चरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में चिह्नित 3074 कालोनियों में 2675 को अब तक नोटिस दी जा चुकी है।

राज्य सरकार शहरों में अवैध तरीके से बसी कालोनियों को वैध कराने की नीति लेकर आई है। आवास विभाग ने इस संबंध में प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश दे रखा है। इसके आधार पर कालोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जानी है। इसके बाद भी बिल्डर अवैध कालोनियों को वैध कराने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कालोनी निर्माताओं को नोटिस देकर उन पर कार्रवाई की तैयारी है।

अवैध कालोनियों में बिल्डर जरूरी सुविधाएं नहीं देते हैं। मसलन सड़क, नाली, पार्क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं। इसके चलते इन कालोनियों में रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवास विभाग चाहता है कि इन कालोनियों में रहने वालों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें। अवैध कालोनियों को वैध कराने के एवज में बिल्डरों से विकास शुल्क लिया जाएगा। इन पैसों से कालोनियों में निर्माण कराया जाएगा। इसके चलते नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अवैध कालोनियों को वैध कराने के लिए प्रदेशभर के 210 बिल्डर आगे आए हैं। बरेली में 41 बिल्डरों ने कालोनियों को वैध कराने के लिए आवेदन दिए हैं। बुलंदशहर में दो, कानपुर 30, मेरठ 119, मुजफ्फरनगर चार बिल्डरों ने आवेदन किया है। इसके आधार पर इसके वैध करने की दिशा में काम चल रहा है।

आगरा 224, अलीगढ़ 167, अयोध्या 17, बागपत 92, बरेली 187, बुलंदशहर 33, फिरोजाबाद 60, गाजियाबाद 321, गोरखपुर 25, हापुड़ 79, झांसी 34, कानपुर 197, लखनऊ 194, मथुरा 220, मेरठ 308, मुरादाबाद 189, मुजफ्फरनगर 37, सहारनपुर 166 और उन्नाव में 30 अवैध कालोनियां हैं।

आगरा 40, अलीगढ़ 160, अयोध्या 17, बरेली 168, बुलंदशहर 33, फिरोजाबाद 60, गोरखपुर 25, हापुड़ 79, कानपुर 197 लखनऊ 36, मथुरा 220, मेरठ 308, मुरादाबाद 189, मुजफ्फरनगर 37, सहारनपुर 166 और उन्नाव में पांच को नोटिस दिया गया है।

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