अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है।
आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा।
केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार का होगा।