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अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। जवाबदेही अदालत (द्वितीय) के जज अरशद मलिक ने बुधवार को इस मामले में सुनवायी पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सोमवार को ही नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में हालांकि बरी कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री फैसला सुनने के लिए अदालत में अपने भतीजे हमजा शाहबाज के साथ पहुंचे थे। अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे। न्यूज के अनुसार नवाज शरीफ जैसे ही अदालत पहुंचे,

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ पिछले साल 14 सितम्बर से मुकदमा शुरू हुआ था। जवाबदेही अदालत ने इस वर्ष जुलाई में एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में नवाब शरीफ उनकी बेटी मरयम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को क्रमशरू 11,आठ और एक साल की सजा सुनायी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एवेनफील्ड के सजा निलंबित किये जाने के बाद नवाज और उनकी बेटी को इस वर्ष जेल से रिहा किया गया था। जवाबदेही अदालत (द्वितीय) के जज अरशद मलिक ने बुधवार को इस मामले में सुनवायी पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सोमवार को ही नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में हालांकि बरी कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री फैसला सुनने के लिए अदालत में अपने भतीजे हमजा शाहबाज के साथ पहुंचे थे।

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