लखनऊ। यूपी पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक विशेष पहल की शुरूआत की है। यूपी पुलिस अब इंटी ग्रटेड ट्रैफिक सिस्टम व ड्रोन कैमरे की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करेगी। इंटी ग्रटेड ट्रैफिक सिस्टम व ड्रोन कैमरे की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का काम कानपुर में शुरू हो गया है। इसके पहले कई बार यूपी सीएम योगी बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यूपी पुलिस की लगातार किरकिरी के चलते एडीजी और आईजी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास करने में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रेदश की योगी सरकार ने नए ट्रैफिक नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है जिसके बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ग्राहकों को 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे है तो इसकी निगरानी यूपी पुलिस अब इंटी ग्रटेड ट्रैफिक सिस्टम व ड्रोन कैमरे से करेंगे। जो भी यातायात नियमों को तोड़ता है उसका चालान सीधे उसके घर भेज दिया जाएगा। दरअसल राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए सरकार ने जुर्माना राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार की कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन भी किया है। अब जो भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा उससे 5 गुना ज्यादा जुर्माना बसूला जाएगा।
आपको पहले स्कूटर या मोटरसाइकिल पर हेल्मेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था लेकिन अब आपको हेलमेट न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोबारा हेल्मेट न पहनने पर पकड़े जाने पर 300 रुपए का जुर्माना देना होता था लेकिन अब बिना हेलमेट के दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपए देना होगा। सीट बेल्ट न लगाने पर पहले आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था लेकिन अब सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा वहीं अगर आप दूसरी बार भी सीट बेल्ट न लगाते हुए पकड़े जाते थे तो आपको 300 रुपए जुर्माने के रूप में देने होते थे लेकिन अब सीट बेल्ट न लगाने पर दोबारा पकड़े जाते है तो आपको 1000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने होंगे।