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स्टार्टअप इंडियाः 2,197 कंपनियों में से सिर्फ 88 को मिली टैक्स में छूट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत 11,422 में से केवल 88 स्टार्टअप को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा आयकर छूट के लिए प्रमाणित किया गया। यह आंकड़ा स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च होने के तीस महीनों के भीतर का है। 24 जुलाई, 2018 तक अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक डीआईपीपी के पास उस तारीख तक आए 2,197 आवेदकों में से केवल 88 स्टार्टअप को टैक्स में छूट देने के लिए प्रमाणित किया गया। बता दें कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत दो पहलुओं, बढ़े हुए आय और निवेश के अंतर्गत स्टार्टअप को टैक्स में छूट मिलती है। इन दोनों श्रेणी के स्टार्टअप को टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए, क्प्च्च् मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के स्क्रीनिंग मैकेनिज्म से गुजरना पड़ा, जिसे मुश्किल होने के रूप में उद्धृत किया गया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, टैक्स छूट आमतौर पर यूनिक और इनोवेटिव स्टार्टअप को दी जाती है।

हालांकि इसकी प्रगति दर को देखते हुए इसे और आसान किया जा रहा है। इसके तहत 11 अप्रैल, 2018 की एक अधिसूचना में सरकार ने तीन-सदस्यीय प्डठ को आठ-सदस्यीय बोर्ड का विस्तार किया। इसमें इसके संयोजक के रूप में क्प्च्च् के अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रीशियन और आईटी, विज्ञान विभाग, तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, और सीबीडीटी के अलावा आरबीआई और सेबी के अलावा कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। जानना चाहिए कि टैक्स से छूट देने के लिए स्टार्टअप की नवप्रवर्तन और रोजगार सृजन की संभावनाओं के लिए जांच की गई थी। हालांकि इस “कठोर स्क्रीनिंग” का केवल एमबीबीएस द्वारा कर उद्देश्य के लिए छूट प्राप्त कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के ऋणात्मक अनुपात में किया गया है।

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